Big News for Women In Rajasthan Police: राजस्थान पुलिस में महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा, नियम संशोधन जारी

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Big News for Women In Rajasthan Police: राजस्थान पुलिस में महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा, जाने पूरी जानकारी

राजस्थान पुलिस परीक्षा में अब महिलाओं को मिलेगा 33% आरक्षण सरकार ने किया ऐलान अब महिलाओं के लिए अच्छी खबरिया है कि अब अगर महिला राजस्थान पुलिस की परीक्षा देते हैं तो उनको 33 परसेंट आरक्षण दिया जाएगा मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान राज्य मंत्रिमंडल ने पुलिस बल में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण अनिवार्य करके एक महत्वपूर्ण नीतिगत बदलाव को मंजूरी दे दी है।

Big News for Women In Rajasthan Police
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4 सितंबर, 2024 को लिया गया यह निर्णय भाजपा के 2023 के विधानसभा चुनाव घोषणापत्र में कानून प्रवर्तन के भीतर महिला प्रतिनिधित्व बढ़ाने के वादे के अनुरूप है।

महिलाओं के लिए रिक्तियों का आरक्षण

सीधी भर्ती में महिला अभ्यर्थियों के लिए रिक्तियों का आरक्षण प्रवर्गवार 33 प्रतिशत होगा, जिसमें से एक तिहाई विधवाओं और विछिन्न विवाह-महिला अभ्यर्थियों के लिए 80:20 के अनुपात में होगा। किसी वर्ष विशेष में या तो विधवा या विछिन्न विवाह-महिलाओं में से किसी में पात्र और उपयुक्त अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने की दशा में, रिक्तियों को प्रथमतः अन्तर-परिवर्तन द्वारा, अर्थात् विधवाओं के लिए आरक्षित रिक्तियों को विछिन्न विवाह-महिलाओं से या विपर्ययेन, भरा जा सकेगा।

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पर्याप्त रूप से विधवा और विछिन्न विवाह अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने की दशा में, न भरी गयी रिक्तियां उसी प्रवर्ग की अन्य महिलाओं द्वारा भरी जायेंगी और पात्र तथा उपयुक्त महिला अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियां उस प्रवर्ग के पुरुष अभ्यर्थी द्वारा भरी जायेंगी जिसके लिए रिक्तियां आरक्षित हैं। महिला अभ्यर्थियों के लिए

इस प्रकार आरक्षित रिक्ति पश्चात्यर्ती वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं की जायेगी। विधवाओं और विछिन्न विवाह-महिलाओं सहित, महिलाओं के लिए आरक्षण को, प्रवर्ग के भीतर, क्षैतिज आरक्षण माना जायेगा अर्थात् प्रवर्ग की सामान्य योग्यता में चयनित महिलाओं को भी पहले महिला कोटे के विरुद्ध समायोजित किया जायेगाः

परंतु यदि सेवा में सम्मिलित किसी पद के लिए महिलाओं के लिए आरक्षण 30% से अधिक भी हो तो भी विधवाओं और विछिन्न विवाह-महिला अभ्यर्थियों के लिए प्रवर्गवार आरक्षण, कुल रिक्तियों के क्रमशः 8% और 2% से अधिक नहीं होगा।

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